आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी अधिकारी को दो साल की सजा, दो लाख का जुर्माना



आय से अधिक संपत्ति 

मामले में दोषी अधिकारी को

 दो साल की सजा,दो लाख का जुर्माना


रांची, (हि.स.)। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने आय से अधिक सम्पति मामले में दोषी मेकॉन के अधिकारी डीके सिंह को दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस मामले में सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रियांशु सिंह ने बहस की। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनिल सिंह कंठ ने बहस की। डीके सिंह के खिलाफ सीबीआई ने वर्ष 2008 में अपने पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक सम्पति अर्जित करने का केस दर्ज किया था।

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