मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण
कार्यक्रम 2023 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा ने पीसी
मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर दी विस्तृत जानकारी
मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 को लेकर आज दिनांक 09 नवंबर 2022 को जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 अंतर्गत दिनांक 09 नवंबर 2022 से मतदाता सूची प्रारुप का प्रकाशन किया जा रहा है। दावा और आपत्ति दाखिल करने की तिथि 09 नवंबर 2022 से 08 दिसंबर 2022 है, दावों और आपत्तियों का निपटारा 26 दिसंबर 2022 तक किया जायेगा जबकि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 05 जनवरी 2023 को किया जायेगा।
श्री राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि विशेष अभियान के तहत दिनांक 12,13,19 और 20 नवंबर 2022 को सभी बीएलओ अपने-अपने मतदान केन्द्र में विशेष अभियान दिवस को 10ः00 बजे पूर्वाह्न से 05ः00 बजे अपराह्न तक उपस्थित रहकर भरे हुए दावा आपत्ति आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। दावा आपत्ति आवेदन पत्र ECI के portal http://NVSP.in, Garuda app एवं Voter Helpline App पर भी ऑनलाइन दर्ज करने में सहयोग प्रदान करेंगे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि रांची जिला के सभी सात विधानसभा क्षेत्र में कुल 2771 बूथ और 2327204 मतदाता हैं। इनमें 1190288 पुरुष, 1136850 महिला और 66 थर्ड जेंडर वोटर हैं, जबकि कुल पीडब्ल्यूडी वोटर 27639 हैं।
उन्होंने बताया कि अर्हता तिथि दिनांक 01.01.2023 को जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण होने वाली हो या जिसका 18 वर्ष पूर्ण हो चुक है, वे अपना प्रपत्र -6 में आवदेन भरकर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 के दौरान मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं।
बीएलओ द्वारा प्रपत्र 6, 6, 7 एवं 8 भरने हेतु ERO] NET, GARUDA APP] NVSP, VHA APP का उपयोग कर सकते है, साथ ही बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाईजर Voter Helpline Mobile App for online filling of Application का स्वयं उपयोग के साथ-साथ मतदाताओं को भी Online प्रपत्रों को भरने हेतु जागरूक करेंगे।
उपायुक्त ने बताया कि प्रपत्र 6 मतदाता सूची में नाम दर्ज करने हेतु, प्रपत्र-7 मतदाता सूची में सम्मिलित, मृत, स्थानान्तरित, दोबारा प्रविष्टि, योग्यता नहीं रखने वाले मतदाताओं का नाम हटाने हेतु, प्रपत्र-8 मतदाता सूची में गलत नाम, उम्र संबंधी का नाम, फोटो, पता आदि के सुधार हेतु एवं एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केन्द्र से दूसरे मतदान केन्द्र पर स्थानान्तरित करने हेतु भरा जा सकता है। उन्हांेने बताया कि सभी प्रपत्र निःशुल्क, बीएलओ संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी या निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, राँची के कार्यालय से लिये जा सकते हैं। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाइट से भी आवेदन पत्र डाउनलोड किये जा सकते हैं।
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