आर्म्स एक्ट तथा एनडीपीएस एक्ट के मामले में वांछित शातिर चोर एक टेंपो तथा अवैध असलहा कारतूस सहित गिरफ्तार

 आर्म्स एक्ट तथा एनडीपीएस एक्ट के मामले में

 वांछित शातिर चोर एक टेंपो तथा अवैध 

असलहा कारतूस सहित  गिरफ्तार




एटा(राम आसरे)। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह के आदेशों के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक जनपद धनंजय सिंह कुशवाहा व क्षेत्राधिकारी नगर विक्रान्त द्विवेदी के कुशल नेतृत्व में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत गत शुक्रवार को थाना बागवाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान मु0अ0सं0 182/23 धारा 147, 148, 149, 307, 411 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 8/20 एनडीपीएस एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त रामू पुत्र देवेन्द्र कुमार निवासी ग्राम गोला सरजनपुर थाना बागवाला को विछिया तिराहा करतला रोड थाना बागवाला से चोरी के टैम्पू तथा एक अवैध तमंचा 315 बोर व दो कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि 26/27 जुलाई की रात्रि में करतला के जंगल में सिंचाई विभाग की खंडहर पड़ी इमारत के पास थाना बागवाला पुलिस तथा चोरों के मध्य हुई मुठभेड़ के बाद तीन शातिर चोर गिरफ्तार किए थे तथा तीन मौके का फायदा उठाकर भाग गए थे। जिसमें वह भी सम्मिलित था। टेंपो के संबंध में पूछताछ करने पर बताया कि उसने यह टेंपो करीब 2-3 माह पूर्व अपने साथियों के साथ मिलकर जनपद नोएडा से चोरी किया था। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 222/2023 धारा 3/25 ए एक्ट व 411 भादवि पंजीकृत कर थानास्तर से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

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