संचालक/स्थल स्वामी, नववर्ष की पूर्व सन्ध्या पर होने वाले मनोरंजक कार्यक्रम की अनापत्ति/अनुमति आदेश प्राप्त करने के उपरांत ही करेंगे कार्यक्रम का आयोजन

संचालक/स्थल स्वामी, नववर्ष 

की पूर्व सन्ध्या पर होने वाले मनोरंजक 

कार्यक्रम की अनापत्ति/अनुमति 

आदेश प्राप्त करने के उपरांत 

ही करेंगे कार्यक्रम का आयोजन




बिना पूर्व अनुमति आयोजन पाए जाने पर आयोजक/स्थल स्वामी के विरूद्ध प्रस्तावित की जाएगी कठोर दण्डात्मक कार्यवाही

प्रयागराज। नववर्ष की पूर्व सन्ध्या पर किसी भी सार्वनजिक स्थल, होटल, क्लब, आडिटोरियम, खेल/ स्कूल-कालेज के मैदान आदि में संगीत, गीत नृत्य, डी0जे0 आदि किसी भी प्रकार के मनोरंजक कार्यक्रम का आयोजन हेतु आयोजन से पूर्व नियमानुसार जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। बिना पूर्व अनुमति मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर रू0 20,000.00 अर्थदण्ड अथवा छः माह की कैद या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
सहायक आयुक्त, राज्य कर, नोडल अधिकारी पूर्व मनोरंजन कर संजय कुमार गिरि ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से समस्त सम्भावित होटल/गेस्ट हाउस/वैक्टिहाल/ रेस्टोरेंट/गार्डेन/खेल व स्कूल-कालेज के मैदान के संचालकों/स्थल स्वामियों को सूचित करते हुए निर्देशित किया है कि नववर्ष की पूर्व सन्ध्या पर होने वाले कार्यक्रम की यथाविधि रूप समस्त वांछित औपचारिक्ताऐं अर्थात पुलिस प्रशासन, अग्नि शमन, विधुत सुरक्षा एवं विधुत एवं यांत्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग आदि से अनापत्ति/अनुमति आदेश प्राप्त कर दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 से पूर्व विभागीय ऑनलाइन वेब पोर्टल http://up-gst.com/entertainmenttax/ पर आवेदन/समस्त अभिलेख अपलोड करते हुए उक्त की हार्ड कापी कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर (पूर्व मनोरंजन कर कार्य), नई बिल्डिंग कमरा नं0 13, महात्मा गांधी पार्क के पास, ए0डी0एम0 नजूल कार्यालय के सामने, कलेक्ट्रेट, प्रयागराज में प्रस्तुत करते हुए अनुमति अवश्य प्राप्त कर लें। अन्यथा अथवा बिना पूर्व अनुमति आयोजन पाए जाने पर आयोजक/स्थल स्वामी के विरूद्ध समस्त उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उपरोक्तानुसार कठोर दण्डात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। जिसके लिए आयोजक/स्थल स्वामी उत्तरदायी होंगे।

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