संपत्ति का ब्योरा न देने वाले पुलिस कर्मियों पर चलेगा हंटर

संपत्ति का ब्योरा न देने वाले 

पुलिस कर्मियों पर चलेगा हंटर


लखनऊ। यूपी पुलिसकर्मियों को संपत्ति का विवरण देने की बुधवार को अंतिम तारीख है। बुधवार को शाम तक संपत्ति अगर किसी ने चल-अचल की संपत्ति की जानकारी नहीं दी तो उसका वेतन रोक दिया जाएगा। साथ ही संपत्ति का विवरण न देने वाले पुलिसकर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के भी निर्देश हैं।
बता दें कि डीजीपी मुख्यालय ने सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को बुधवार तक मानव संपदा पोर्टल पर साल 2024 में अर्जित चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा देने का आदेश दिया है। अगर कोई अधिकारी-कर्मचारी आदेश की अवहेलना करता है तो जनवरी माह का वेतन नहीं दिया जाएगा। साथ ही उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
सरकार द्वारा जारी दिए गए पत्र में कहा गया है कि सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य है। मानव संपदा पोर्टल पर साल 2024 की जानकारी एक जनवरी 2025 से अपडेट होने लगेगी। साथ सभी अधिकारियों और कार्यालयों को ये काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी ब्यौरा नहीं देता है तो उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक के तहत कार्रवाई होगी। हालांकि सरकार ने इससे पहले भी राज्य कर्मचारियों और अधिकारी से संपत्ति का ब्योरा मांग चुकी है।

Post a Comment

0 Comments