जिला कल्याण विभाग कार्यालय राँची/समेकित जनजाति विकास अभिकरण कार्यालय, राँची का निरीक्षण

जिला कल्याण विभाग कार्यालय

 राँची/समेकित जनजाति विकास 

अभिकरण कार्यालय, राँची का निरीक्षण




उपायुक्त राँची, श्री राहुल कुमार सिन्हा ने किया निरीक्षण

उपायुक्त राँची, ने कल्याण विभाग कार्यालय राँची, समेकित जनजाति विकास अभिकरण कार्यालय, राँची का विस्तार से निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारी को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

छात्र-छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान समय पर हो इसके लिए जिला कल्याण पदाधिकारी को दिए निर्देश

राज्य सरकार की कल्याण विभाग से चलने वाली सभी संचालित योजनाओं पर चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारी को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

उपायुक्त, राँची श्री राहुल कुमार सिन्हा द्वारा आज दिनांक-19 जून 2023 को जिला कल्याण विभाग कार्यालय राँची समाहरणालय भवन, ब्लॉक-ए, स्थित कमरा संख्या-112 एवं समेकित जनजाति विकास अभिकरण कार्यालय, राँची, समाहरणालय भवन, ब्लॉक-बी, स्थित कमरा संख्या-413 का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान परियोजना निदेशक समेकित जन जाति अभिकरण राँची, श्री सुधीर बाड़ा और जिला कल्याण पदाधिकारी राँची, श्रीमती संगीता शरण एवं संबंधित सभी अधिकारी उपस्थित थे।

निरीक्षण क्रम में सभी कर्मियों से उनके द्वारा संपादित कार्य की एक-एक कर जानकारी ली

उपायुक्त राँची श्री राहुल कुमार सिन्हा द्वारा कल्याण विभाग कार्यालय राँची का विस्तृत निरीक्षण करते हुए, स्वीकृत/कार्यरत्त/रिक्त बल के विरुद्ध कार्यरत्त कर्मचारियों से एक-एक करके उनके द्वारा निष्पादित कार्य और उनके कार्यों का बंटवारा किस प्रकार हैं। वे क्या-क्या कार्य कर रहें हैं। सभी कार्य सही समय पर संपादित हो रहें हैं, कंप्यूटर ज्ञान, संचिकाओं का रख-रखाव, संचिकाओं का संधारण, आगत पंजी एवं निर्गत पंजी, रक्षी संचिका, सूचना अधिकार का पंजी, योजना पंजी, अनुक्रमणिका पंजी, कर्म पुस्तिका, आकस्मिक व्यय पंजी, जिला कल्याण रोकड़ पंजी, नकद रोकड़ पंजी, इन सभी की जानकारी संबंधित अधिकारी से लेते हुए उन्हें आवश्यक दिशा- निर्देश दिया एवं लिपिकों की नियुक्ति कब से हैं, उन्हें समय पर लाभ मिल रहें हैं। नियमित प्रोन्नति, प्रोन्नति क्यों नही मिला, प्रोन्नति के संबंध में स्थापना की बैठक होती हैं क्या इन सभी की जानकारी लेते हुए उपायुक्त राँची ने संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया।

गैर जरूरी रिकार्ड का डिस्पोज एवं पुराने संचिका का डिजिटिलाइजेशन करने के लिए प्रस्ताव देने का निर्देश

उपायुक्त राँची, द्वारा निरीक्षण क्रम में कुछ पुराने पंजी जो ऐसे ही पड़े हैं, जो काफी पुराने हो गए हैं। उन्हें फाइल मैनुअल के अनुसार सारे गैर जरूरी संचिका को डिस्पोज करने के निर्देश एवं जितने मैनुअल पुराने छात्रवृत्ति के फार्म पड़े हैं, उसे डिजिटल रूप से रखते हुए सारे आवेदन डिस्पोज करने का निर्देश एवं कार्यालय में पुराने समान/इलेट्रॉनिक उपकरण जो बेकार पड़े हैं, उन सभी की नीलामी नजारत कार्यालय के माध्यम से कराने का निर्देश दिया। कार्यालय की साफ-सफाई और सभी संचिकाओं को व्यवस्थित रखने को कहा।

छात्र-छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान समय पर कराना सुनिश्चित करने का निर्देश

उपायुक्त राँची, द्वारा प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति/पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति/अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति/ योजना से मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान समय पर कराने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया गया, जिसपर संबंधित अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत जिला में अवस्थित सरकारी सहायता/अनुदान प्राप्त विद्यालयों गैर सरकारी अल्पसंख्यक (सामान्य सहायता प्राप्त सहित) प्रारम्भिक विद्यालयों, गैर सरकारी अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों, अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 10 के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को 10 माह का छात्रवृत्ति राशि का भुगतान छात्रों को किया जाता हैं। जिसपर उपायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे स्कूलों की भी जाँच करें कि वे जितनी संख्या छात्र-छात्राओं की दिखा रहें हैं। छात्रवृत्ति की राशि लेने के लिए क्या वे सारे आंकड़े सही हैं।

उपायुक्त राँची, ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के बारें में जिला कल्याण पदाधिकारी से जानकारी मांगी जिस पर उनके द्वारा बताया गया कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत शिक्षण संस्थानों द्वारा ई-कल्याण पोर्टल पर महाविद्यालयों का नाम पंजीकृत किया जाता हैं। जिसका स्थल भौतिक सत्यापन प्रखंड कल्याण पदाधिकारी से कराया जाता हैं। प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन को उपायुक्त राँची की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुमोदन समिति से स्वीकृत एवं अस्वीकृत कराया जाता है। इसके बाद योग्य छात्रों को उनके खाता में PFMS के माध्यम से राशि का भुगतान किया जाता हैं। जिसपर उपायुक्त द्वारा इसका सत्यापन अच्छे से कराते हुए सही मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों के ही छात्र-छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान कराने का निर्देश दिया।

सभी योजनाओं पर संबंधित अधिकारियों से की विस्तृत समीक्षा

उपायुक्त राँची, ने चिकित्सा अनुदान योजना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 ( संशोधित नियम 2016) के अंतर्गत अनुदान योजना, वैधिक सहायता, सरना/जाहेरस्थान/हड़गड़ी एवं मसना का संरक्षण एवं विकास योजना, अल्पसंख्यकों के लिए कियोस्क निर्माण योजना, आवासीय विद्यालय भवन/ छात्रवास मरम्मति एवं जीणोद्धार, छात्रवास भवन (आवासीय विद्यालय को छोड़कर निर्माण/मरम्मति/जीणोद्धार, आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र, आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र भवन का पुनर्गठन एवं जीणोद्धार, कल्याण अस्पताल, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भवन निर्माण, बिरसा आवास योजना,शहीद ग्राम विकास योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, इन सभी की विस्तृत जानकारी लेते हुए संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि इन सभी पर तेजी लाते हुए काम करें।

उपायुक्त राँची, निरीक्षण क्रम में समेकित जनजाति विकास अभिकरण कार्यालय, राँची, पहुँचे

उपायुक्त राँची, श्री राहुल कुमार सिन्हा निरीक्षण क्रम में समेकित जनजाति विकास अभिकरण कार्यालय, राँची समाहरणालय भवन, ब्लॉक-बी, स्थित कमरा संख्या-413 पहुचें। जहाँ परियोजना निदेशक से उन्होंने कार्यालय संबंधित सारी जानकारी लेते हुए, कार्यरत्त कर्मी, उनके द्वारा निष्पादित कार्य, उनके कार्यों का बंटवारा, कार्यालय में बेकार पड़े समान, साफ-सफाई की जानकारी ली। जिसपर परियोजना निदेशक कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में आई• टी•डी•ए•/जिला कल्याण पदाधिकारी, राँची कार्यालय के भवन निर्माण हेतु विभाग से आवंटन प्राप्त हैं। समाहरणालय ब्लॉक-ए भवन के पीछे खाली स्थान में भवन निर्माण हेतु भूमि प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, शहर राँची से 75 डिसमिल भूमि प्राप्त हैं। जिसमें से 15 डिसमिल जमीन पर भवन निर्माण हेतु उपायुक्त राँची से सहमति प्राप्त हैं। जिसकी सूचना भेजी जा रही है। जिसपर उपायुक्त ने कहा कि जल्दी निर्माण शुरू कराए।

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