जीके इंटरप्राइजेज व मां तारा
कंस्ट्रक्शन के ख़िलाफ़ एनजीटी
में हुआ याचिका दायर
मामला नियम विरुद्ध तरीके से स्टोन बोल्डर भेजने का
पुजा छुट्टी के बाद होगी सुनवाई
साहिबगंज। बीते मई-जून-जुलाई माह में मेसर्स जी.के.इंटरप्राइजेज मालदा व मेसर्स मां तारा कंस्ट्रक्शन कंपनी मुजफ्फरपुर द्वारा कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड के समीप गंगा नदी के बायें किनारे रेलवे लाइन व कारी कोशी तटबंध की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य/कटाव निरोधी कार्य के क्रियान्वयन हेतु स्टोन बोल्डर की ढुलाई नाव परिचालन के माध्यम से साहिबगंज जिले के गंगा नदी से किया गया था.जिसमें दोनों कंपनी को कई नियम शर्तों का पालन करना था व अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना था जिसकी निगरानी ज़िले के कई पदाधिकारियों को करनी थी पर दोनों कंपनियों ने नियम शर्तों का खुला उल्लंघन करते हुए ज़िले से स्टोन बोल्डर की आपूर्ति कटिहार की थी जिसका विरोध उस समय ज़िले के चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता सह पर्यावरण प्रेमी सैयद अरशद नसर ने की थी पर अरशद की आपत्तियों को नजरंदाज कर दिया गया था.गंगा नदी को प्रदूषित करने जलीय जीव जंतु व संरक्षित डाल्फिंस को बचाने व नियम शर्तों कानून का घोर उल्लंघन कर मनमानी तरीके से स्टोन बोल्डर की आपूर्ति करने को लेकर व लापरवाह पदाधिकारियों पर कार्रवाई हेतु व दोनो कंपनियों पर प्राथमिकी दर्ज कराने व भारी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाने को लेकर बुधवार को भारत सरकार,बिहार सरकार व झारखंड सरकार के कई पदाधिकारियों को पार्टी बनाते हुए अरशद ने एनजीटी इस्टर्न जोन कोलकाता में याचिका दायर की है.जिसकी सुनवाई पुजा छुट्टी के बाद होगी.याचिका दायर होने से कई पदाधिकारियों के कान खड़े हो गए हैं.

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