झारखंड राज्य के सभी गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को रामप्रकाश तिवारी ने दी सूचना

झारखंड राज्य के सभी गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट

 स्कूलों को रामप्रकाश तिवारी ने दी सूचना

                                                                
प्रतीकात्मक तस्वीर


झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ झारखंड रांची द्वारा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में एक याचिका डब्लू पी (सी) संख्या 6097/2019 दाखिल करके झारखंड सरकार द्वारा लागू निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार प्रथम संशोधन नियमावली 2019 को चुनोती दी थी। दिनांक-22.08.2023 एवं दिमाग 21.10. 2019 को सुनवाई के बाद झारखंड उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने याचिका की पूर्ण सुनवाई, फैसला होने तक याचिकाकर्ता के सदस्य गैर मान्यता प्राइवेट स्कूल संचालको पर कोई पीड़क कार्रवाई नही करने का आदेश स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को दिया है।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार की प्रभारी सचिव श्री उमाशंकर सिंह के द्वारा जारी पत्रांक 1528 दिनांक 24 दिसंबर 2024 के विभागीय आदेशानुसार भारत सरकार के शिक्षा सचिव श्री संजय कुमार के दिनांक 10 दिसंबर 2024 के आदेश अनुसार सभी सूचीबद्ध या अन्य गैर मान्यता विद्यालयों को 26 दिसंबर 2024 से लेकर 15 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन जमा करके मान्यता लेने का आदेश दिया था। झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ की बैठक की निर्णय अनुसार सभी गैर मान्यता विद्यालयो के संचालको ने ऑनलाइन मान्यता प्रपत्र नहीं जमा किया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित ऑनलाइन मान्यता प्रपत्र जमा करने की तिथी 15 जनवरी 2025 को समाप्त हो चुका है। जो गैर मान्यता प्राइवेट स्कूल संचालक उपरोक्त विभागीय आदेशानुसार ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए इच्छुक नहीं थे क्या उन्हे 31 मार्च 2025 के बाद बिना मान्यता के स्कूल चलाने की अनुमति होगी?

झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ के केंद्रीय अध्यक्ष राम प्रकाश तिवारी के हस्ताक्षरी पत्र को प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा अपना हस्ताक्षर करके स्पीड पोस्ट से शिक्षा सचिव एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजने की प्रक्रिया चल रही है जो नही भेजे है उनसे अनुरोध है कि जरूर भेज दे ताकि विभाग को यह सूचना मिल सके कि आप झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ के सदस्य हैं। झारखंड उच्च न्यायालय में जब तक फैसला नहीं हो जाता है तब तक आपके स्कूल को बंद करने की कार्रवाई न करें।

विभिन्न तारीख में झारखंड उच्च न्यायालय में संघ के याचिका डब्लू पी (सी) संख्या 6097/2019 की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश के खंठपीठ द्वारा सुनवाई किया गया अभी सुनवाई लंबित है जल्द सुनवाई हेतु IA No. 330/2025 केस फाइल किया गया है।

झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ अपने सदस्य गैर मान्यता प्राइवेट स्कूलों की सूची माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में डब्लू पी (सी) संख्या 6097/2019 में IA में लगाकर शीघ्र ही फाइल करने जा रही है, ताकी स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा संभावित स्कूल बंद करने की कार्रवाई से संघ के सभी सदस्य गैर मान्यता प्राइवेट स्कूलों को बचाया जा सके।

अभी संघ की सदस्यता अभियान नवीनीकरण की प्रक्रिया चल रही है।

विशेष जानकारी संघ के उपाध्यक्ष सह सचिव श्री शंभू लाल बर्णवाल जी से हरमू रोड यामाहा शोरूम के बगल में स्थित रांची कार्मेल स्कूल के कार्यालय में संपर्क करके जानकारी ले सकते है मिलने से पहले उनके मोबाइल नंबर 7070127839 पर संपर्क कर्र।

विशेष जानकारी लेने के लिए झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ के सचिव श्री अजय शंकर कुमार के मोबाइल नंबर 9204 162881 षर संपर्क करें।

झारखंड सरकारी स्कूल संचालक संघ झारखंड राज्य के सभी 24 जिलों में कमेटी की गठन प्रक्रिया शुरू करने जा रही है।

उक्त आशय की जानकारी रामप्रकाश तिवारी केंद्रीय अध्यक्ष झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ, झारखंड राज्य रांची ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर व्हाट्सऐप के माध्यम से दी है ।

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