उच्च न्यायालय ने उमर अंसारी की
याचिका नियमित कोर्ट में भेजी
प्रयागराज, 08 सितम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की जमानत अर्जी नियमित कोर्ट में सुनवाई के लिए भेज दी है।
याचिका सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति समीर जैन की कोर्ट में सूचीबद्ध थी। मगर क्षेत्राधिकार में न होने के कारण इसे नियमित क्षेत्राधिकार वाली पीठ में सुनवाई के लिए कोर्ट ने भेज दिया। अब इस मामले की सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी।
गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में उमर पर मुकदमा दर्ज है। आरोप है कि उन्होंने गैंगस्टर एक्ट में जब्त जमीन को कोर्ट से छुड़ाने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए और अपनी मां के फर्जी हस्ताक्षर तैयार किए हैं। पुलिस ने उमर को लखनऊ से गिरफ्तार किया था। उमर ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की है।
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