बङी खबर :सपा नेता आजम खान को सुनाई गई तीन साल की सजा

बङी खबर :सपा नेता आजम खान 

को सुनाई गई तीन साल की सजा

आजम खान

सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाई गई तीन साल कैद की सजा व 25000 का जुर्माना सजा सुनाए जाने के साथ ही अब आजम खान की विधायकी पर भी मंडराने लगा है खतरा कोर्ट ने धारा 125, 505 व 153 ए के तहत दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई यह सजा 
मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने और वकीलों की बहस खत्म हो जाने के बाद आजम खान दोषी करार दिए गए थे और उनकी सजा के लिए आज यानी 27 अक्टूबर की तारीख की गई थी तय
फिलहाल सपा विधायक आजम खान रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया उनके साथ सपा विधायक और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान भी पहुंचे थे कोर्ट पहले से ही यह आशंका जताई जा रही थी कि अगर आजम खान को इस मामले में दो साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई तो उनको विधायकी से भी धोना पड़ सकता है हाथ   2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है यह मामला

जानकारी के मुताबिक  आजम खान ने रामपुर के एक चुनावी भाषण के दौरान की थी आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां
इस भाषण को लेकर रामपुर के मिलक थाने में एफआईआर की गई थी दर्ज  जिसके बाद रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले की चल रही थी सुनवाई 
साल 2019 में रामपुर की मिलक विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान ने तत्कालीन डीएम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की थी आपत्तिजनक टिप्पणियां उस समय बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने पुलिस में की थी इस बात की शिकायत मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आजम खान के खिलाफ वर्तमान में चल रहे हैं 93 केस.

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