कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया

कूटरचित दस्तावेजों के 

आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया


शुआट्स विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर नैनी में पूर्व नियोजित षडयंत्र के तहत अपात्र अभ्यर्थियों से अनुचित लाभ प्राप्त कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया के विपरीत अवैध रूप से प्रोफेसर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्तियां करने व राजकीय धन का आपराधिक दुर्विनियोग करने वाले 02 अभियुक्त थाना नैनी पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार।

प्रयागराज (राम आसरे)। थाना नैनी में पंजीकृत मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 63/2023 धारा 419/420/467/468/471/120बी भा.द.सं. व 7/13(1)बी भ्रष्टाचार निवारण अधिनिमय के नामजद अभियुक्तों 1. डा0 सर्वजीत हर्बर्ट पुत्र स्व0 बी0एम0एफ0 हर्बर्ट, प्रतिकूलपति सैम हिग्गिनबाटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलाजी एण्ड साइंसेज (शुआट्स) मुख्य कैम्पस, नैनी प्रयागराज निवासी 29, शुआट्स कैम्पस थाना नैनी जनपद प्रयागराज, स्थायी पता - फ्रेन्डस कालोनी थाना नैनी प्रयागराज, मूल पता लता कुंज बसारतपुर थाना शाहपुर जिला गोरखपुर व 2. अशोक संदीप सिंह पुत्र स्व0 आस्टीन सिंह वर्तमान असिस्टेन्ट फाइनेंस कन्ट्रोलर पूर्व आफिस सुपरिटेन्डेन्ट शुआट्स निवासी 92AB लोको कालोनी थाना सिविल लाइन जनपद प्रयागराज को गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की गयी।
घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिवाकर नाथ त्रिपाठी, निवासी 69/30 कर्बला इलाहाबाद की शिकायती प्रार्थना पत्र पर जाँचकर्ता नवेन्दु कुमार पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 फील्ड इकाई, प्रयागराज द्वारा थाना स्थानीय पर शुआट्स विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर नैनी में वर्ष 1984 से 2017 के मध्य कुल 69 प्रोफेसर असिस्टेन्ट प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के विपरीत बिना निर्धारित अनिवार्य योग्यता का पालन व प्रख्यात दो समाचार पत्रो में न करने व विज्ञापन की अवधि का निश्चित मापदण्ड निर्धारित न करने व साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र एवं चयन के पश्चात नियुक्ति पत्र प्रसारित न करने व बिना आवेदन पत्र के चयन को अन्तिम रूप दिये जाने एवं गवर्नमेन्ट पे रोल पर रिक्त पदों को भरने के निमित्त सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन न करने ,पदों के विज्ञापन के सापेक्ष डायरेक्ट रिक्रूटमेन्ट न कर प्रतिस्थापन के आधार पर की गयी सभी नियुक्तियां निर्धारित मानको के विपरीत होने के कारण अनियमित व अविधिक है, जिसके द्वारा अनुदान के रूप में प्राप्त राजकीय धन का आपराधिक दुर्विनियोग किया जाना व उपरोक्त नियुक्तियो में कूटरचित अभिलेखो का उपयोग करते हुए भ्रष्ट आचरण करने के साथ-साथ नियुक्तियों में राजकीय धन का दुर्विनियोग करके वेतन व भत्तों का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 02.03.2022 को अभियुक्तगण 1.कुलाधिपति जे0ए0 आँलिवर एवं इनके सहयोगी 2.कुलपति डा0 राजेन्द्र बिहारी लाल 3.तत्कालीन रजिस्ट्रार अजय कुमार लारेन्स 4. प्रतिकुलपति सुनी बी0लाल 5. तत्कालीन निदेशक एच0आर0ए0एम0 बिनोद बिहारी लाल 6 रजिस्ट्रार रॉबिन एल0 प्रसाद 7.तत्कालीन वित निदेशक स्टीफेन दास 8. डीन डा0 मोहम्मद इम्तियाज 9.प्रतिकुलपति डॉ0 सर्वजीत हर्बर्ट 10 तत्कालीन निदेश एच0आर0एम0 रंजन ए0 जाँन 11. कार्यालय अधीक्षक अशोक सिंह 12. अज्ञात प्रशासनिक अधिकारीगण व उनके साथ अन्य सहयोगी व्यक्ति के विरूद्ध थाना नैनी में मु0अ0सं0 63/2023 धारा 419/420/467/468/471/120बी भा.द.सं. व 7/13(1)बी भ्रष्टाचार निवारण अधि0 व मु0अ0सं0 64/2023 धारा 409/419/420/467/468/471/120बी भा.द.सं. पंजीकृत कराया गया।
पंजीकृत अभियोग-
1. मु0अ0सं0 63/2023 धारा 419/420/467/468/471/120बी भा.द.सं. व 7/13(1)बी भ्रष्टाचार निवारण अधि0 थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. मु0अ0सं0 64/2023 धारा 409/419/420/467/468/471/120बी भा.द.सं. थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज।

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