अप्राकृतिक दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

अप्राकृतिक दुष्कर्म के 

दोषी को आजीवन कारावास


जौनपुर,08 मई (हि.स.)। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम उमेश कुमार द्वितीय की अदालत ने सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के निवासी अनुराग गुप्ता को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा व 55 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।

उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा राजीव गुप्ता ने 4 अक्टूबर 2022 को थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराया की वादी का नाबालिक पुत्र जो कक्षा 10 में पढ़ता था। जो कुछ दिनों से गुमशुम रहता था। खाना पीना छोड़ दिया। परिवार वालों द्वारा बहला फुसलाकर पूछने पर परिवार वालों के सामने वादी का लड़का रोने लगा, पूछने पर बताया कि मेरे गांव के आरोपी अनुराग गुप्ता मुझे पूर्व में अपने घर पर बुलाकर धमकाकर मेरे साथ अप्राकृतिक संबंध बनाया था तथा उसकी वीडियो ग्राफी किया था। उसी वीडियोग्राफी की धमकी देकर 21 फरवरी 2022 को भी रात में बुलाता था, इसलिए मैं अब जीना नहीं चाहता हूं। आरोपी धमकी देता था कि उपरोक्त वीडियो तुम्हारे प्रिंसिपल व स्कूल में भेज दूंगा।

इसी प्रकार कि धमकी देकर वादी के लड़के से अप्राकृतिक संबंध बनाता था। लोकलाज बस वादी का लड़का किसी से नहीं बताता था। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। कोर्ट में गवाहों को सरकारी वकील राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय ने परीक्षित कराया। कोर्ट ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का परिसिलन करने के बाद दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी अनुराग गुप्ता को अप्राकृतिक दुष्कर्म का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।

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