जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त
श्री मंजुनाथ भजंत्री ने तंबाकू मुक्त
समाज के संकल्प के साथ जागरूकता
रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया
जिले के विभिन्न प्रखंडों, बाजारों, स्कूलों, कॉलेजों और आम जन-समुदाय तक तंबाकू के हानिकारक प्रभावों की जानकारी पहुंचाना
रथ पूरे जिले में भ्रमण करेगा और विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, स्वास्थ्य शिविर, पोस्टर प्रदर्शनी तथा स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से जन-संपर्क किया जाएगा
लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करना और तंबाकू मुक्त भारत अभियान में योगदान देना
जिला दंडाधिकारी सह-उपायुक्त श्री मंजुनाथ भजंत्री ने आज समाहरणालय ब्लॉक-ए परिसर से तंबाकू के दुष्प्रभावों से जन-जागरूकता अभियान के अंतर्गत विशेष जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस अवसर पर श्री भजंत्री ने कहा कि तंबाकू का सेवन न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए घातक है, बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि युवाओं, महिलाओं और बच्चों को तंबाकू की लत से बचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।
अभियान का उद्देश्य:
- जिले के विभिन्न प्रखंडों, बाजारों, स्कूलों, कॉलेजों और आम जन-समुदाय तक तंबाकू के हानिकारक प्रभावों की जानकारी पहुंचाना।
- तंबाकू उत्पादों (खैनी, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला आदि) के सेवन से होने वाली बीमारियों (मुंह का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक आदि) के बारे में जागरूकता फैलाना।
- लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करना और तंबाकू मुक्त भारत अभियान में योगदान देना।
रथ पूरे जिले में भ्रमण करेगा और विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, स्वास्थ्य शिविर, पोस्टर प्रदर्शनी तथा स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से जन-संपर्क किया जाएगा। रथ पर स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और एनजीओ के अधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे।
श्री मंजुनाथ भजंत्री ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे इस अभियान को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग करें। उन्होंने कहा, “एक स्वस्थ समाज का निर्माण तभी संभव है जब हम तंबाकू जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लें।”
जिला प्रशासन द्वारा यह अभियान राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। इस मौके पर सिविल सर्जन रांची, एवं अन्य वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे। अभियान के दौरान आमजन को तंबाकू नियंत्रण कानून (COTPA 2003) की जानकारी भी दी जाएगी।a

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