पम्पसेट वितरण की योजना अन्तर्गत जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति की बैठक

पम्पसेट वितरण की योजना 

अन्तर्गत जिला स्तरीय

 कार्यान्वयन समिति की बैठक



उपायुक्त रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक

लाभुकों की सूची के अनुमोदन पर किया गया विचार विमर्श

समिति ने लाभुकों की सूची को दी स्वीकृति

आज दिनांक 02 फरवरी 2023 को वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य योजनान्तर्गत छोटे एवं सीमान्त कृषकों तथा स्वयं सहायता समूह/किसान समूह को पम्पसेट वितरण की योजना अन्तर्गत जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गयी।

उपायुक्त रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम मैनेजर, जेएसएलपीएस प्रतिनिधि एवं समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

बैठक में जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी ने कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची (कृषि प्रभाग) के राज्यादेश में निहित आदेशों के आलोक में मनरेगा निर्मित सिचाई कूप लाभुकों एवं भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा निर्मित सरकारी तालाब एवं परकोलेशन टैंक के पानी पंचायत के सदस्यों को पम्पसेट पम्पसेट उपलब्ध कराने के उद्देश्य पर विस्तृत रूप से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मनरेगा अन्तर्गत निर्मित सिचाई कूप लाभुकों की कुल संख्या 474 तथा भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा निर्मित परकोलेशन टैंक तथा जीर्णाेद्धारित सरकारी एवं निजी तालाब के पानी पंचायत के सदस्यों एवं अन्य सिंचाई श्रोत के लाभुकों की सूची कुल संख्या 2166 है।

जिला स्तरीय समिति द्वारा मनरेगा निर्मित सिंचाई कूप लाभुकों एवं भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा निर्मित परकोलेशन टैंक तथा जीर्णाेद्धारित सरकारी एवं निजी तालाब के पानी पंचायत के सदस्यों तथा अन्य सिचाई श्रोत के लाभुकों की सूची को सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

मनरेगा निर्मित सिंचाई कूप के लाभुकों एवं भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा निर्मित परकोलेशन टैंक तथा जीर्णाेद्धारित सरकारी एवं निजी तालाब के पानी पंचायत के सदस्यों एवं अन्य सिचाई श्रोत के लाभुकों की कुल संख्या 2640 में से स्वीकृत लक्ष्य के आलोक में 830 लाभुकों की स्वीकृति दी गयी। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि किसी प्रखण्ड के लाभुकों द्वारा 10 प्रतिशत कृषक अंशदान की राशि जमा कर पम्पसेट का क्रय नहीं किया जाता तो दूसरे प्रखण्ड के लाभुकों को सूची के अन्तर्गत प्राथमिकता दी जायेगी एवं उन्हें अंतिम रूप से अनुमोदित समझा जायेगा।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा निर्मित परकोलेशन टैंक तथा जीर्णाेधारित सरकारी एवं निजी तालाबों, मनरेगा अन्तर्गत कूप निर्माण के पूर्व में आच्छादित लाभुकों को पुनः योजना का लाभ नहीं मिले का सत्यापन भूमि संरक्षण पदाधिकारी, रांची एवं बुण्डू सुनिश्चित करेंगे।

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